India News (इंडिया न्यूज़), Jaipur News: आज कर लोग अपनी-अपनी बात रखने के लिए धरना-प्रदर्शन व रैलियों का सहारा ले रहे है। जिससे जनता को कई परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जनता को इससे निजात पाने के लिए राज्य सरकार ने अब तोड़ निकान लिया है। जी हां जयपुर शहर में होने वाले धरना-प्रदर्शन व रैलियों के लिए हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार की ओर से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।
गाइडलाइन के अनुसार ” राज्य सरकार की ओर से अब जयपुर शहर में दिन में केवल 4 घंटे ही धरना-प्रदर्शन व रैली निकालने की इजाजत होगी। दिन के 9 से 12 बजे तक और शाम के 4 से 8 बजे तक किसी भी तरह के कोई धरना-प्रदर्शन व रैलियों की इजाजत नहीं होगी। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ही शहर में धरना-प्रदर्शन व रैली निकाली जा सकेंगी। इन गाइडलाइन के दौरान शहर की मुख्य सड़कें व चौराहों पर अब जाम नहीं लगेगा। जिससे लोदों को करेशानीयों का सामना भी नही करना पड़ेगा।
आपको बता दें कि, 1 अगस्त को बीजेपी के ‘नही सहेगा राजस्थान’ अभियान के तहत रैली निकालने पर लगे जाम को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि धरना-प्रदर्शन व रैलियों को लेकर विस्तृत गाइडलाइन तैयार करें। इसके बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने विस्तृत गाइडलाइन तैयार करके कोर्ट में सब्मिट कर दी। अब इसी गाइडलाइन के तहत यह अनुमति दी जाएगी।
इन गाइडलाइन के अनुसार शहर को चार भागों में बांटते हुए धरना-प्रदर्शन की जगह भी तय कर दी हैं। इसके तहत 2000 तक की भीड़ के लिए अलग स्थान तय किया गया है। इससे ज्यादा की भीड़ के लिए अलग-अलग स्थान तय किए गए हैं।
2 हजार से लेकर 10 हजार तक व इससे अधिक की भीड़ के लिए विद्याधर नगर स्टेडियम के सामने खाली मैदान को चिह्नित किया गया है।
2000 तक की भीड़ के लिए महात्मा गांधी स्टेडियम बस्सी
5000 तक की भीड़ के लिए दशहरा मैदान आदर्श नगर व सूरज मैदान जवाहर नगर
5000 से 10 हजार की भीड़ के लिए रामलीला मैदान को चिह्नित किया गया है।
2000 तक की भीड़ के लिए करधनी स्कीम पार्क
5000 से 10 हजार की भीड़ के लिए खेल स्टेडियम चौमूं व खेल मैदान बगरू
10 हजार से ज्यादा की भीड़ के लिए भवानी निकेतन कॉलेज व जेसीबी प्लांट महेन्द्रा सेज
सरकार ने जवाब में कहा- कार्य दिवस में रैलियों के लिए दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक का समय ही दिया जाएगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र का सीमित उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। अनुमति अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोर्ट और कार्यालय भवनों से 150 मीटर की परिधि में संस्थाओं की समयावधि के लिए मान्य नहीं रहेगी। यातायात बाधित नहीं किया जाएगा। सुरक्षा के इंतजाम का जिम्मा भी आयोजकों का ही रहेगा।
2000 तक की भीड़ के लिए शहीद स्मारक, गवर्नमेंट हॉस्टल
5000 से 10 हजार की भीड़ के लिए वीटी रोड पर खाली पड़ी हाउसिंग बोर्ड की जमीन को चिह्नित किया गया है।
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