Hit And Run Law: हिट एंड रन मामलों में राजस्थान में 3 हजार के आस-पास लोगों की मौत, NCRB के आंकड़ों में पाया गया कड़वा सच

India News(इंडिया न्यूज), Hit And Run Law: केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन को लेकर लाए गए कानून को लेकर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। राजस्थान के अलग-अलग इलाको में इस कानून को लेकर विरोध जारी है। इसके चलते कानून को काला कानून कहते हुए रोडवेज, छोटे ट्रक ड्राइवर, ऑटो चालकों आदि ने जगह-जगह पर चक्का जाम किए हुए हैं।

क्या कहते है पुलिस के आंकड़े?

इसी बीच राजस्थान पुलिस की ओर से भी कुछ आकड़ें सामने आए हैं, जहां 2022 मे दर्ज केसों के अनुसार प्रदेश में ट्रक, बस और कारों से टक्कर के कारण 3,400 लोग अपनी जान गवा चुके हैं।

2022 के लिए राजस्थान पुलिस के आंकड़ों से पता चलता है कि ट्रकों की चपेट में आने से 2,686 लोगों की जान चली गई, जबकि बसों की चपेट में आने से 749 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा राजस्थान में 3,733 मौतें कारों से जुड़ी दुर्घटनाओं के कारण हुईं हैं।

2022 में दुर्घटना से 11,104 मौतें दर्ज

आकड़ों से पता चलता है कि, राजस्थान में बसों और ट्रकों से हुई दुर्घटनाओं में 3,400 से अधिक लोग मारे गए। इसके अलावा 1,788 मौतें ट्रैक्टर और जुगाड़ जैसे अन्य वाहनों से हुई दुर्घटनाओं के कारण हुईं। कुल मिलाकर राजस्थान में 2022 में दुर्घटना से संबंधित 11,104 मौतें दर्ज हुईं।

हिट एंड रन कानून को लेकर विरोध गलत

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि हिट एंड रन कानून को लेकर विरोध ठीक नहीं। हिट एंड रन मामलों को लेकर सख्त कानून भारी वाहनों के लिए कुछ जवाबदेही लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में, दुर्घटना की स्थिति में जमानत प्राप्त करना बहुत आसान है।

क्या कहते हैं एनसीआरबी के आकड़े

‘2022 में भारत में अपराध’ के एनसीआरबी के नए आंकड़ों की माने तो, राजस्थान में हिट एंड रन के कुल 2,720 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 2,850 लोग मारे गए। हिट एंड रन मामलों को लेकर राजस्थान चौथे स्थान पर है।

नए कानून को लेकर मचा बवाल

हिट-एंड-रन मामलों को लेकर नया कानून जारी हुआ है। जिसके खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध कर रहे हैं। नया कानून, भारतीय न्याय संहिता, उन ड्राइवरों के लिए कठोर दंड लगाता है जो गंभीर दुर्घटनाएँ करते हैं और घटनास्थल से भाग जाते हैं।

क्या कहता है नया कानून?

हिट एंड रन मामले को लेकर भारतीय न्याय संहिता(जो भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी) में उन वाहन चालकों को 5 लाख रुपए और 10 साल तक कैद की सजा सुनाने का प्रावधान है गंभीर एक्सीडेंट करने के बाद पुलिस को सुचित किये बिना मौके से फरार हो जाते हैं।

ये भी पढ़ें-Rajasthan News: हिट एंड रन कानून पर मचा बवाल, जगह- जगह पर चक्काजाम

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