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Hit And Run Case: राजस्थान में ट्रक चालकों का विरोध प्रदर्शन हुआ हिंसक, 3 पुलिसकर्मी घायल

• LAST UPDATED : January 2, 2024

India News (इंडिया न्यूज़), Hit And Run Case: पुलिस ने मंगलवार को कहा कि हिट-एंड-रन मामलों पर केंद्र के नए कानून के खिलाफ ट्रक चालकों का विरोध प्रदर्शन राजस्थान के केकड़ी जिले में हिंसक हो गया, जहां भीड़ ने एक पुलिस वाहन को जला दिया और सुरक्षाकर्मियों पर पथराव किया, जिसमें तीन घायल हो गए।

कई ट्रक चालक हड़ताल में शामिल हो गए हैं जो नए प्रावधानों को रद्द करने के लिए दबाव बनाने के लिए बुलाई गई है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर भी भीड़ है क्योंकि लोगों को डर है कि आंदोलन से ईंधन आपूर्ति बाधित होगी।

पुलिस को सोमवार रात केकड़ी जिले के बंदनवाड़ा इलाके में प्रदर्शनकारी ट्रक चालकों और स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा जब उन्होंने सड़क साफ करने की कोशिश की।

केकड़ी के सर्कल अधिकारी संजय सिंह ने कहा, “पुलिस अजमेर-भीलवाड़ा राजमार्ग पर ट्रैफिक जाम हटाने गई थी, जब भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। केकड़ी शहर पुलिस स्टेशन का एक वाहन भी जला दिया गया।”

उन्होंने कहा कि इलाके में अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और सड़क साफ करा दी गई है। उन्होंने कहा, ”घटना में शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.” उन्होंने कहा कि आज कोई जाम नहीं है।

जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश जैन का कहना है कि कानून के विरोध में करीबन 80 प्रतिशत ट्रक ड्राइवरों द्वारा काम का बहिष्कार किया गया है।

सतीश ने बताया, “ट्रक ड्राइवर काम नहीं कर रहे हैं और वे हड़ताल में भाग ले रहे हैं जिससे माल की ढुलाई प्रभावित हुई है। ट्रांसपोर्टर भी ड्राइवरों के साथ खड़े हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार कानून के उन प्रावधानों की समीक्षा करे जो कठोर हैं और जिन्हें पूरा करना व्यावहारिक नहीं है।”

पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी का कहना है कि ट्रक चालकों की हड़ताल की वजह से प्रदेश में आपूर्ति करीबन 20 प्रतिशत तक प्रभावित हुई है।

औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के हिसाब से लापरवाही से गाड़ी चलाने के बाद गंभीर सड़क दुर्घटना की वजह बनने वाले तथा पुलिस एवं प्रशासन के किसी भी अधिकारी तक जानकारी पहुंचाए बिना भागने वाले ड्राइवरों को 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।

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