इंडिया न्यूज, जयपुर:
Phone Tapping Case : राजस्थान सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली हाइकोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर 30 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में निरोधात्मक कार्रवाई पर लगी रोक 30 मार्च तक बढ़ा दिया है। वहीं इस मामले पर अंतिम सुनवाई अब 30 मार्च को की जाएगी। वहीं इससे शर्मा की गिरफ्तारी पर भी 31 मार्च तक रोक लग गई। है। क्योंकि 12 नवंबर 2021 को कोर्ट ने कहा था कि लोकेश शर्मा को कोर्ट के आदेश के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
बता दें कि लोकेश शर्मा के खिलाफ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले साल 26 मार्च को फोन टैपिंग का आरोप लगाया था। साथ ही दिल्ली में मामला भी दर्ज कराया था। वहीं इसके बाद मामले की सुनवाई में 8 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर लगी रोक लगा दी थी और इसे 13 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी।
वहीं सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने भी कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। उन्होंनें इस याचिका में कहा गया था कि उन्हें लगता है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। वहीं इस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से हाईकोर्ट को आश्वासन दिया गया कि जब तक कोर्ट का आदेश है तब तक वो गिरफ्तार नहीं करेगी। (Phone Tapping Case)
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