(इंडिया न्यूज),जयपुर: (Haryana police filed case against 40 policemen of Rajasthan) भिवानी कांड के बाद हरियाणा की नूंह पुलिस ने राजस्थान के 40 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बच्चे की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 40 के करीब अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 312, 148, 149, 323, 353, 354 और 452 में केस नगीना पुलिस थाने में दर्ज किया गया है।
आरोपियों में से एक श्रीकांत की मां दुलारी देवी ने राजस्थान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनके दो लड़कों का राजस्थान पुलिस ने अपहरण किया है और मेरी बहू को भी पीटा है। इससे उसका गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई। डिलीवरी के बाद मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। मामले में महिला आयोग ने भी हरियाणा सरकार से इस मामले में केस दर्ज कराने को कहा था।
बता दे कि मोनू मानेसर के नेतृत्व वाले गो रक्षा समूह का श्रीकांत पंडित सदस्य है। वह भिवानी कांड में आरोपी है। उसकी मां दुलारी देवी ने आरोप लगाया था कि दो लोगों के कथित अपहरण और हत्या के मामले में उनके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान पुलिस ने घर पर छापेमारी की थी।
दुलारी देवी ने अपनी शिकायत में बताया कि 17 फरवरी को राजस्थान पुलिस की एक टीम ने उनके घर पर छापामारी की थी। इस टीम में 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिसवाले जबरन उनके घर में घुस गए और पूछताछ करने लगे थे। परिवार के लोगों से श्रीकांत के ठिकाने के बारे में पूछा गया और घर पर मौजूद लोगों से मारपीट की गई।
दुलारी देवी ने यह भी कहा कि हमने राजस्थान पुलिस को बताया था कि बेटा यानी श्रीकांत घर पर नहीं है। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने गर्भवती बहू कमलेश और उनके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। कमलेश 9 महीने की गर्भवती थी। पूछताछ कर रहे पुलिसकर्मियों ने उसके पेट पर लात मारी थी। जिसके बाद उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। उसे पास के ही मंडी खेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से उसे नल्हड मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां पर बच्चा मृत पैदा हुआ। इसके बाद बच्चे के शव को दफना दिया गया था। गौरतलब है कि हरियाणा के भिवानी में लोहारू के बारवास गांव के पास एक जली हुई बोलेरो में 16 फरवरी को दो कंकाल मिले थे।
मृतकों की पहचान 25 साल के नासिर और 35 साल के जुनैद के रूप में हुई है। दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल के कार्यतकर्ताओं ने ही दोनों का भरतपुर से अपहरण किया गया था और जिंदा जलाकर उनकी हत्या कर दी। दोनों का शव भरतपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर भिवानी के लोहारू में मिला। जुनैद पर गो तस्करी के 5 मामले दर्ज थे, जबकि नासिर का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिला है। मृतकों के चचेरे भाई खालिद ने गोपालगढ़ थाने में नासिर और जुनैद के अगवा होने की शिकायत दर्ज कराई थी।
खालिद की शिकायत के मुताबिक, उसके दो चचेरे भाई जुनैद और नासिर हरियाणा के फिरोजपुर में किसी काम से निकले थे। अनजान व्यक्ति ने उसे बताया कि एक बोलेरो कार में कुछ लोग मारपीट करते हुए दो लोगों को जंगल की ओर ले गए हैं।
खालिद ने अपनी शिकायत में बताया था कि जब वे परिजनों के साथ गोपालगढ़ के पीरुका के जंगल में पहुंचे, तो उन्हें वहां कार के टूटे शीशे के टुकड़े मिले। स्थानीय लोगों ने बताया कि बोलेरो कार में सवार दो लोगों के साथ हरियाणा के रहने वाले अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला, मोनू मारपीट कर रहे थे। वे उसी कार में उन्हें ले गए। खालिद ने शिकायत में इन पर अपहरण करने का आरोप लगाया था।