Jaipur: राजस्थान सरकार ने जयपुर में हुए सिलेवार बम विस्फोट से संबंधित मामले में चार आरोपियों को राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार इस मामले में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार रात को मुख्यमंत्री निवास पर उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि 2019 के जिला न्यायालय के फैसले को पलटते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया है। वहीं राज्य सरकार चाहती है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए वो जल्द ही उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल करेगी।
उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षण के बाद जयपुर बम ब्लास्ट के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील का फैसला लिया है। राज्य सरकार सर्वश्रेष्ठ वकील लगाकर पीड़ितों के साथ न्याय सुनिश्चित करेगी।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 31, 2023
सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रकरण में पैरवी के लिए नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेन्द्र यादव की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया है। वहीं अशोक गहलोत ने ट्वीट पर कहा उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षण के बाद जयपुर बम विस्फोट के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील का फैसला लिया है। राज्य सरकार सर्वश्रेष्ठ वकील के माध्यम से पीड़ितों के साथ न्याय सुनिश्चित करेगी।
जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में राजस्थान हाई कोर्ट से बरी होने के बाद भी चारों आरोपी अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि सीरियल ब्लास्ट के दूसरे मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। इसके बावजूद 71 लोगों की मौत और 85 लोगों के घायल होने का कारण बने इन धमाकों के आरोपियों के बरी होने को लेकर लोगों में अभियोजन के प्रति जबरस्त नाराजगी है। उनका मानना है कि जांच एजेंसियों की कमजोर पैरवी के कारण ही आतंकी बरी हुए हैं।
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