Rajasthan: किसान के लिए सबसे जरूरी उनकी फसल होती है। कई बार खेती करने के लिए किसानों द्वारा बैकों से ऋण भी लिया जाता है। लेकिन कई बार प्राकृतिक मार के कारण या फसलों में रोग लग जाने से या फसल की अच्छी पैदावार नहीं होना किसानों के लिए मुसीबत बन जाती है। किसान बैकों का ऋण नहीं चुका पाते हैं। बता दें कि ऐसे में राज्य सरकार द्वारा ऋण माफी योजना के तहत ऋण माफ किए जा रहे हैं। ऋण माफी योजना 2019 से वंचित रहे कृषक 31 मार्च तक आधार अभिप्रमाणन करवाकर ऋण माफी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
प्रबंध निदेशक जयपाल गोदारा ने बताया कि ऋण माफी योजना 2019 में पात्र किसान अपने कार्य क्षेत्र की समिति व्यवस्थापक से सम्पर्क कर 31 मार्च से पूर्व अभि प्रमाणन करवा लें, अन्यथा 31 मार्च के बाद ऋण माफी पोर्टल बन्द हो सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में किसानों को 31 मार्च के बाद ऋण माफी योजना का लाभ नही मिलेगा। बता दें कि ऋण माफी के लाभ से वंचित रहे पात्र किसानों को अंतिम मौका दिया गया है। वहीं प्रबंध निदेशक ने बताया कि ऋण माफी योजना 2019 से वंचित सभी पात्र किसानों को संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में जाकर बायोमैट्रिक आधार पर 31 मार्च 2023 तक अभि प्रमाणन करवाकर ऋण माफी का लाभ ले सकते हैं।
यदि किसान ऋण माफी योजना 2019 का लाभ लेना चाहता है तो किसान के पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, भूमि का नक्शा, खाते की कॉफी खतौनी, सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर लोन का पूरा पेपर होना जरूरी हैं। जिससे किसान को आगे कोई दिक्कत नहीं हुए।
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