Jaipur: साल 2008 के जयपुर सीरियल बम विस्फोट मामले में पीड़ित परिवारों ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए 4 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया था। वहीं सीरियल बम विस्फोट मामले में पीड़ित परिवारों ने हाई कोर्ट के चार आरोपियों को बरी करने और निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
चारों आरोपितों की सजा रद्द होने से पीड़ित परिवारों ने पुलिस और न्यायालय में पैरवी करने वाले वकीलों के प्रति रोष व्यक्त किया था। इन लोगों का मानना था कि यदि मामले में आतंकवाद निरोधक दल (ATS) के अधिकारी सही तरीके से जांच कर पुख्ता सबूत जुटाते और वकील न्यायालय में सही पैरवी करते, तो आतंकियों की फांसी की सजा बरकरार रहती।
जयपुर के चांदपोल बाजार में 13 मई, 2008 के दिन इस ब्लास्ट की घटना में कई लोगों के परखच्चे उड़ गए थे, तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। दरअसल, ये ब्लास्ट जयपुर के चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर में हुए थे और मंगलवार का दिन होने के चलते वहां श्रद्धालुओं की भीड़ जमा थी। इसी बीच मंदिर में बज रही घंटियों की आवाज के बीच एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था और 20 लोग मौके पर ही मारे गए थे और कई लोग घायल हुए। हालांकि
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