इंडिया न्यूज, जयपुर:
राजस्थान में डीजे(DJ) बजाने पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला राज्य सरकार के गृह विभाग के निर्देश के बाद लिया गया। इसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षकों ने आदेश जारी किए हैं। वहीं राजधानी जयपुर के पुलिस आयुक्त भी जिले में अगले आदेश तक रैली, जुलूस और शादियों में डीजे बजाने रोक लगा दी है। वहीं इस आदेश को न मानने वाले के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही भी की जाएगी।
करौली हिंसा के बाद राजस्थान सरकार ने राज्य के लगभग एक दर्जन जिलों में धारा 144 लगा रखी है। वहीं अब रैली से लेकर धार्मिक कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर रोक लगा दी है। अब धार्मिक रैलियों, जुलूसों में डीजे बजाने से पहले पुलिस और प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। यही नहीं अनुमति लेने के साथ-साथ डीजे पर कौन सा गाना बजेगा, यह भी लिखकर देना होगा। प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है।
प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी तरह के कार्यक्रम के आयोजन में डीजे बजाने की अनुमति लेने के लिए शपथ पत्र देकर बताना होगा कि आयोजन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या शोभायात्रा या प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही आयोजन की तारीख उसमे शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अगर डीजे बजाना है तो डीजे वाले का नाम-पता व डीजे पर कौन सा गाना बजेगा इसकी भी जानकारी देनी होगी। रैली या जुलूस के रूट की जानकारी भी साझा करनी होगी।
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