इंडिया न्यूज़, जयपुर।
Additional Sessions Court : अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-10 महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर ने बेटी से दोस्ती करने से नाराज होकर 19 वर्षीय युवक की हत्या करने वाले अभियुक्त पिता बाबूलाल मीणा (Babulal Meena) और उसके भाई राजू लाल (Raju Lal) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। (Additional Sessions Court)
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त बाबूलाल मीणा (Babulal Meena) की बेटी और मृतक विकास (Vikas) एक ही स्कूल की कक्षा 12 के विद्यार्थी थे। विकास (Vikas) की अभियुक्त बाबूलाल (Babulal) की बेटी से दोस्ती के चलते अभियुक्त उससे नाराज थे। विकास (Vikas) के चाचा रामजी लाल मीणा (Ramji Lal Meena) ने 4 मई 2018 को शिवदासपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि बीती रात करीब नौ बजे चतरपुरा निवासी बाबूलाल (Babulal) और उसका भाई राजू लाल (Raju Lal) उसके घर आए और विकास (Vikas) को साथ चलने को कहा। दोनों परिचित होने के चलते उसने विकास (Vikas) को अभियुक्त के साथ भेज दिया। अल सुबह पुलिस ने सूचना दी की विकास गंभीर अवस्था में महात्मा गांधी अस्पताल (Mahatma Gandhi Hospital) में भर्ती है। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। (Additional Sessions Court)
वहीं इससे पूर्व अभियुक्तों की ओर से विकास (Vikas) को चोर बताकर घर में घुसने की सूचना देने पर मौके पर पुलिस जाब्ता पहुंचा तो मृतक के हाथ-पांव बंधे थे और अभियुक्त पास खड़े थे। अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्तों ने घर लाकर विकास को लोहे के पोल से बांधा और उसके बेहोश होने तक डंडों और पाइप से पिटाई की। वहीं अभियुक्तों ने विकास को चोर बताकर पुलिस सूचना दी। पुलिस ने आकर विकास को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। (Additional Sessions Court)
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