इंडिया न्यूज़, जयपुर।
Additional District Court : अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-6 महानगर द्वितीय ने जयपुर डिस्कॉम की लापरवाही से करंट लगाने के चलते हुई युवक की मौत के मामले में डिस्कॉम को उत्तरदायी माना है। इसके साथ ही अदालत ने घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के तहत डिस्कॉम पर 35 लाख 47 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। अदालत ने याचिका पेश करने की तिथि से इस राशि पर छह फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा है। अदालत ने यह आदेश अंजू शर्मा (Anju Sharma) व अन्य की क्लेम याचिका पर दिए। (Additional District Court)
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याचिका में अधिवक्ता अशोक ठकराल (Ashok Thakral) ने अदालत को बताया कि शहर के मालवीय नगर इलाके में जयपुर डिस्कॉम की 11 हजार वोल्टेज लाइन का विद्युत बॉक्स खुला पडा था। जिसके नंगे तारों में करंट दौड रहा था और विद्युत बॉक्स न तो किसी चबूतरे पर था और ना ही वहां कोई चेतावनी बोर्ड या संकेतक लगा हुआ था। याचिका में कहा गया कि 26 अक्टूबर 2018 की रात करीब दो बजे 25 वर्षीय राजा बाबू (Raja Babu) चाय की दुकान पर जाने के लिए मोटर साइकिल से गया था। दुकान से कुछ दूरी पर उसने जैसे ही मोटर साइकिल रोकी, विद्युत बॉक्स के नंगे तारों ने उसे अपनी और खींच लिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। याचिका में कहा गया कि घटना जयपुर डिस्कॉम की लापरवाही से हुई है। ऐसे में पीडित पक्ष को मुआवजा दिलाया जाए। (Additional District Court)
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