इंडिया न्यूज़, जयपुर।
Additional District Court : जिले के अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-3 ने दिल्ली रोड पर विकसित की गई ग्रीन वैली (Green Valley) में बिजली के खुले तार की चपेट में आकर 16 वर्षीय बालक की मौत के मामले में नगर निगम, लालकोठी मुख्यालय पर चार लाख सत्तर हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने हर्जाना राशि पर छह फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा है। अदालत ने यह आदेश गोविंदराम असवाल (Govindram Aswal) व अन्य के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।
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प्रार्थना पत्र में कहा गया कि नगर निगम और जेडीए (JDA) ने ट्रांसपोर्ट नगर (Transport Nagar) से दिल्ली बाईपास पर सड़क के दोनों और बड़े पार्क विकसित कर ग्रीन वैली योजना बना रखी है। यहां लगी सोडियम लाइट जलाने के लिए तार पोल से जमीन से होता हुआ लगाया गया है। यहां रखे लोहे के जाल से गुजर रहा यह तार कटा हुआ और नग्न था। जिस पर कोई टेपिंग भी नहीं की गई थी। जिसके चलते नग्न तार से जाल में करंट आ रहा था।
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घटना के दिन 2 जून 2016 को परिवादी का 16 वर्षीय लड़का सूरज (Suraj) ग्रीन वैली खेलने गया हुआ था। यहां वह जाल के संपर्क में आ गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि निगम की लापरवाही के चलते उसके नाबालिग पुत्र की जान गई है। ऐसे में घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के तहत उसे हर्जाना दिलाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नगर निगम पर 4.70 लाख रुपये का हर्जाना लगाते हुए ब्याज सहित राशि अदा करने को कहा है।
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