इंडिया न्यूज़, जयपुर।
ACB Special Court of Cases : एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने 13 साल पुराने मामले में बगरू रीको इंडस्ट्रियल एरिया में एक उद्यमी को अस्थाई बिजली कनेक्शन देने के बदले उससे 8 हजार रुपए रिश्वत लेने के तत्कालीन जेईएन (JEN) रोशन लाल मांडिया (Roshan Lal Mandia) को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। (ACB Special Court of Cases)
मामले के अनुसार शिकायतकर्ता आरयू ओसवाल (RU Oswal) ने 23 नवंबर, 2009 को एसीबी (ACB) में शिकायत दी थी कि उसकी रीको एरिया में फैक्टरी है। उसने बिजली के अस्थाई कनेक्शन के लिए 18 सितंबर को बगरू के एईएन ऑफिस (AEN Office) में आवेदन किया था। बड के बालाजी में जेईएन (JEN) रोशन लाल मांडिया (Roshan Lal Mandia) के पास बगरू एईएन ऑफिस (AEN Office) का भी अतिरिक्त चार्ज था। मांडिया ने बिजली कनेक्शन देने के लिए उससे 10 हजार रुपए मांगे। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ACB ने मांडिया को 11 फरवरी 2011 को आठ हजार रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया था। (ACB Special Court of Cases)
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