India News(इंडिया न्यूज़ )Ajmer: राजस्थान के अजमेर जिले की एक अदालत ने 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया। उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और 58 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश बीएल जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषी की ओर से किए गए घृणित कृत्य को देखते हुए उसके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती है।
जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो सामने आया कि केकड़ी का ही रहने वाला सांवरलाल माली उसे डेरे से उठाकर ले गया और उसके साथ मारपीट करते हुए रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही उसकी प्राइवेट पार्ट पर भी गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। अलग-अलग धाराओं में मरते दम तक जेल में रहने की सजा का ऐलान किया गया है।
बता दें कि आरोपी के खिलाफ 58000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने इस मामले में विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की दरिंदगी समाज के लिए घातक है। ऐसे में इस तरह के आरोपियों को नहीं बख्शा जा सकता। इसके बाद अदालत ने दोषी सांवर लाल माली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसपर 58 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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