इंडिया न्यूज़, जयपुर।
Special Court For Poxo Cases : नाबालिग युवती के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी युवक रवि योगी (Ravi Yogi) को जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए। (Special Court For Poxo Cases)
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि 10 जुलाई 2019 को 16 वर्षीय पीडिता की मां अपने छोटे बेटे का स्कूल में एडमिशन कराने गई थी और उसके पिता मजदूरी करने गए हुए थे। सुबह करीब साढ़े नौ बजे पीड़िता के पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त युवक वहां आया और पीडिता को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। इसी दौरान पीड़िता की मां वहां आ गई। पीडिता की मां के शोर मचाने पर अभियुक्त वहां से भाग गया। इस पर पीडिता की मां ने उसका पीछा किया, लेकिन अभियुक्त वहां से फरार हो गया। घटना को लेकर पीडिता की मां ने शाहपुरा थाने में मामला दर्ज कराया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। (Special Court For Poxo Cases)
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