इंडिया न्यूज़, जयपुर।
Single Strap Case : सुप्रीम कोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल (Shanti Dhariwal) और तत्कालीन उप सचिव आईएएस एनएल मीणा (NL Meena) से जुडे मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस विनीत सारन (Vineet Saran) और जस्टिस अनिरुद्ध बोस (Aniruddha Bose) ने यह आदेश रामशरण सिंह (Ramsharan Singh) की एसएलपी पर दिए। एसएलपी में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकलपीठ ने मामले में एसीबी कोर्ट में पेश प्रोटेस्ट पिटिशन पर सुनवाई के लिए कोर्ट को सरकारी वकील को सुनकर दो माह में फैसला देने को कहा था। (Single Strap Case)
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एसएलपी (SLP) में कहा गया कि मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष तथ्यों को छिपाया था। एसीबी (ACB) कोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य पक्षों की विस्तृत बहस सुनकर फैसला देना तय किया था, लेकिन राज्य सरकार ने उसी दिन नए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कर दी। राज्य सरकार ने एसीबी (ACB) कोर्ट की उस कार्यवाही का ब्यौरा हाईकोर्ट में पेश नहीं किया। इसके अलावा हाईकोर्ट ने परिवादी को सुनवाई का मौका दिए बिना ही एक तरफा फैसला दे दिया। गौरतलब है कि परिवादी ने प्रोटेस्ट पिटीशन पेश कर मामले में शांति धारीवाल (Shanti Dhariwal) व एनएल मीणा (NL Meena) के पक्ष में एसीबी (ACB) की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देते हुए प्रसंज्ञान लेने की गुहार की थी। (Single Strap Case)
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