इंडिया न्यूज़, जयपुर।
Reet Paper Leak Case : राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए अमृत लाल (Amrit Lal) और भजन लाल (Bhajan Lal) सहित 11 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने एक अन्य आरोपी मंचेती (Mancheti) को गर्भावस्था के कारण एक माह की अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। जस्टिस सीके सोनगरा (CK Songra) की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी अमृत लाल, भजन लाल, भारती मीणा, उद्याराम, सोहनी, प्रदीप पाराशर, सविता चौधरी, बबलू मीणा, भजन लाल विश्नोई, नरेन्द्र विश्नोई और नीतीश कुमार की नियमित जमानत अर्जी और मंचेती की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। वहीं अदालत ने एक अन्य आरोपी रामकृपाल (Ramkripal) की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। (Reet Paper Leak Case)
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याचिका में अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा (Mahesh Sharma) और अधिवक्ता गिरीश खंडेलवाल (Girish Khandelwal) ने बताया कि मामले में आरोपियों से न तो पेपर बरामद हुआ है और ना ही उनसे किसी तरह की राशि बरामद हुई है। जांच एजेंसी ने सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर ही कार्रवाई की है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें अधिकतम तीन साल तक की सजा का ही प्रावधान है। याचिकाकर्ता लंबे समय से जेल में बंद हैं और मामले में निचली अदालत में आरोप पत्र भी पेश किया जा चुका है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं मंचेती की ओर से कहा गया कि वह गर्भवती है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपियों को जमानत का लाभ दिया है। (Reet Paper Leak Case)
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