India News Rajasthan, (इंडिया न्यूज़) Peacock Hunting: मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसे राष्ट्रीय घोषित हुए 59 साल हो गए। लेकिन अभी भी इसकी रक्षा मानो तांक पर सजी है। मोर की सुरक्षा के लिए अभी भी कोई ठोस इंतज़ाम दिखाई नहीं देता। रोज़ाना मोर की तस्करी, उसका शोषण या फिर शिकार की खबरें सुनने में आती है। एक ऐसा ही शिकार का मामला बांसवाड़ा जिले में देखने को मिला। बारी सियातलाई वन क्षेत्र में कुछ अनजान लोगों ने मोर को गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। मोर क्र शव को वन विभाग ने कब्ज़े में ले लिया और शिकारियों की तलाश शुरू कर दी।
भारत में मोर को मारना या शिकार करना एक जघन्य अपराध है जिसकी सज़ा बड़ी है। भारतीय वन अधिनियम -1972 के अनुसूची 1 के अनुसार मोर एक प्रतिबद्धित पक्षी है। मोर की हत्या पर कम से कम 3-5 साल की कैद और 1000 रूपए का जुर्माना हो सकता है।
देर रात वन विभाग अधिकारियों को यह जानकारी मिली की सियातलाई वन क्षेत्र में मोर का शिकार किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस सहित वनकर्मी मौके पर पहुंचे जहाँ एक मोर गंभीर रूप से घायल मिला। इलाज के लिए जब मोर को चिकित्सालय लाया गया तो वहां उसने दम तोड़ दिया। वन विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।
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