India News (इंडिया न्यूज़), Rajasthan Election Polling: राजस्थान में चुनाव प्रचार हम चुके हैं। कल तक हुए भाजपा और कांग्रेस स्टार प्रचारकों की रेलिया में उन्होंने जनता से वोट मांगते हुए कई बड़े वादे किए और कई बड़ी बातें बोली। इस दौड़ में दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए और खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने की जोरअजमाइश भी की। परंतु अब प्रचार की समाप्ति के साथ नई गाइडलाइन अभी जारी हो चुकी है। जिसके अंतर्गत टेलीविजन या डिजिटल माध्यम से वोटिंग समाप्त होने तक चुनावी फुल या प्रचार तथा 30 नवंबर को शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल दिखाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी के साथ-साथ इसी द्वारा प्रिंट मीडिया द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों पर भी नजर बनाई जाएगी।
रिचार्ज समाप्त होने के बाद बाहर से आने वाले अभिनेता अपने अपने राज्य लौट चुके हैं। से पहले जारी किए गए निर्देश में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि वोटिंग समाप्ति तक बाहरी राज्य नेता कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में रुकने, रवि सभा, रैली या चुनावी समारोह का आयोजन करने या फिर उसमें भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है ऐसा करने पर 2 साल की सजा वह जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
अब चुनाव आयोग द्वारा निगरानी व शक्ति बढ़ा दी गई है। वोटिंग से पहले वोटर को प्रलोभन देने के मामले पर एजेंसियों द्वारा निगरानी बनाई गई है। बाहर जाने वाले नेताओं पर निगरानी रखने के लिए सामुदायिक केंद्र गेस्ट हाउस धर्मशाला आदि पर ठहरने निगाह रखी गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक वॉटर अपने साथ वोटिंग फोटो पहचान पत्र लेकर जाए। आपके पास किसी भी वजह से मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है तो आप अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।
ये भी पढ़े- Rajkumar Kohli Passes Away: राजकुमार कोहली की 93 साल में हुई मौत, हार्ट अटैक थी वजह