India News (इंडिया न्यूज),Rajasthan Election 2023: पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी किया है। जिसमें 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल को दिखाने, छापने और इसका प्रचार-प्रसार करने पर रोक लगा दिया है।
बता दें, चुनाव आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा कि उक्त धारा की उप-धारा (2) के प्रावधानों को नजर में रखते हुए 7 नवंबर 2023 (मंगलवार) को सुबह 7:00 बजे से 30 नवंबर 2023 (गुरुवार) को शाम 6:30 बजे के बीच की समय को अधिसूचित करता है। इन समयों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया के जरिये एग्जिट पोल आयोजित कर प्रकाशित या प्रचारित करना पूरी तरह से बंद रहेगा।
चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर यह भी कहा है कि, अगर कोई भी व्यक्ति या मीडिया चैनल इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से उक्त सजा दी जा सकती है।
दरअसल, यह चुनाव का नतीजा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी काफी अहम होंगे। ऐसे में राजनीतिक एक्सपर्ट इस चुनाव को लोकसभा सत्ता स्थापित करने वालों के लिए सेमीफाइनल करार दे रहे हैं।