इंडिया न्यूज, जयपुर:
First Death Sentence under POCSO Act in Jaipur : राजधानी जयपुर के नरैना में 4 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार कर तालाब में डुबाकर हत्या करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी सुरेश बलाई को फांसी की सजा देने के आदेश दिए है। पोक्सो कोर्ट के जज संदीप शर्मा ने मृत्युदंड का यह फैसला सुनाया।
जयपुर जिले में ऐसे मामलों में पोक्सो कोट की ओर से पहली फांसी की सजा दी गई है। वहीं प्रदेश में यह पांचवी फांसी की सजा होगी। इस केस के स्पेशल पीपी महावीर सिंह कृष्णावत ने बहस में मृत्युदंड की मांग की। विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह ने कोर्ट में कहा कि अभियुक्त ने जो कृतय किया है वह पशु भी नहीं करते है, ऐसे में फांसी की सजा ही दी जानी चाहिए। जिससे समाज में कड़ा संदेश जाए।
इस मामले में पॉक्सो कोर्ट में 39 गवाहों के बयान करवाने के साथ ही 140 दस्तावेजों को बतौर साक्ष्य पेश किए गए। पॉक्सो कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए 4 फरवरी को आरोपी को सुरेश को दोषी करार दिया था। गौरतलब है कि जयपुर ग्रामीण के नरैना थाना इलाके में चार वर्षीय मासूम बालिका के अपहरण का 12 अगस्त 2021 को मामला सामने आया था। इसके बाद तालाब में बालिका का शव बरामद किया गया था। मृत बालिका के शव के पोस्टमार्टम में बलात्कार कर हत्या करने का खुलासा हुआ था।
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