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Bill Introduced To Prevent Cheating IN Examinations : राज्य सरकार ने प्रश्नपत्र लीक व परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने के लिए पेश किया विधेयक

इंडिया न्यूज, जयपुर।
Bill Introduced To Prevent Cheating IN Examinations : राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी, अनुचित साधनों के इस्तेमाल व प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक विधेयक विधानसभा में पेश किया। इस विधेयक के तहत दोषी पाए जाने वालों पर 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुमार्ने जैसे कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही अगर कोई परीक्षार्थी इसके किसी उपबंध के तहत अपराध का दोषी पाया जाता है तो वह दो साल तक किसी सार्वजनिक परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा।

रीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर राज्य सरकार ने लाया यह विधेयक (Bill Introduced To Prevent Cheating IN Examinations)

Bill Introduced To Prevent Cheating IN Examinations

उल्लेखनीय है कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट) के प्रश्नपत्र लीक को लेकर मचे बवाल को लेकर राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े प्रावधानों वाला विधेयक लाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में संपत्तियों की कुर्की व जब्ती का भी प्रावधान किया गया है। जिससे इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकें।

इस विधेयक को लाने का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं को करना हैं कदाचार मुक्त

इस विधेयक का उद्देश्य स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों या निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के लीक होने और अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम व नियंत्रण के लिए प्रभावी उपायों को कड़ाई से लागू करना है। इसके साथ ही इस तरह के परीक्षाओं को पूरी तरह कदाचार मुक्त करना है।

Bill Introduced To Prevent Cheating IN Examinations

दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल तक की सजा (Bill Introduced To Prevent Cheating IN Examinations)

विधेयक में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति, समूह या किसी सामग्री से सार्वजनिक परीक्षा में अनधिकृत सहायता लेता पाया जाता है तो उसे तीन साल तक की जेल की सजा और कम से कम एक लाख रुपये का जुमार्ना लगाया जाएगा। (Bill Introduced To Prevent Cheating IN Examinations )

इसके साथ ही यदि परीक्षार्थी सहित कोई व्यक्ति प्रश्न पत्र के प्रतिरूपण या प्रकटन या प्रकटन का षड्यंत्र करता है या अनधिकृत तरीके से प्रश्न पत्र को हल करता है या हल करने का प्रयास करता है या सार्वजनिक परीक्षा में अनाधिकृत तरीके से परीक्षार्थी की सहायता करता है तो ऐसे लोगों के दोष सिद्ध होने पर पांच साल से 10 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक के जुमाना लगाया जाएगा।

राज्य सरकार ने सितंबर 2021 में दो परीक्षाओं को किया था रद्द

गौरतलब है कि इस महीने की शुरूआत में राज्य सरकार ने प्रश्न पत्र लीक होने के कारण सितंबर 2021 में आयोजित रीट लेवल की दो परीक्षाएं रद्द कर दी थी। सीएम अशोक गहलोत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक लाने का ऐलान किया था। ताकि इस तरह के घटनाओं को रोका जा सकें। Bill Introduced To Prevent Cheating IN Examinations

 

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Umesh Kumar Sharma

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