Categories: Others

फर्जी पट्टा आवंटन घोटाले में 7 को सजा, विधायक दिलावर सहित 21 बरी

इंडिया न्यूज़, कोटा।
Anti Corruption Court Kota : भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय कोटा ने 23 साल पुराने मामले में तत्कालीन सरपंच, ग्राम सचिव, दो नाकेदारों और उनकी पत्नियों को दंडित किया है। जबकि इसी मामले में तत्कालीन बारां अटरू विधायक और वर्तमान में रामगंजमंडी के विधायक मदन दिलावर सहित 21 लोगों को दोषमुक्त किया है। मामला 1998 में अटरू ग्राम पंचायत में चारागाह भूमि को आबादी में कन्वर्ट करवाने का है। जिसपर भूखंड काटकर नीलामी के जरिए विक्रय कर दिया था। ये फर्जी पट्टा आवंटन घोटाला था। इस मामले में एसीबी (ACB) ने जांच कर 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

Also Read : जिला अस्पताल में नि:शुल्क नहीं मिल रही एंबुलेंस, लोगों को हो रही परेशानी

सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी (Ashok Kumar Joshi) ने बताया कि अटरू ग्राम पंचायत में 1998 में सरपंच बृजमोहन सोनी (Brijmohan Soni) ने दिगर पंचों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासियों के लिए आबादी भूमि की आवश्यकता बताई। इसके बाद सचिव राजेंद्र कुमार (Rajendra Kumar), नाकेदार जितेंद्र (Jitendra) और कस्तूरचंद (Kasturchand) के साथ मिलीभगत और आपराधिक षड्यंत्र के तहत भूखंड हड़पने की योजना बनाई।

कम दर पर भूखंड आवंटित कर पट्टे जारी कर दिए

ग्राम पंचायत की चरागाह भूमि को आबादी में कन्वर्ट करवाने का प्रस्ताव भेजा गया। जिस पर बारां कलेक्टर के आदेश पर भूमि आबादी में कन्वर्ट भी हुई। इसके बाद इनकी नीलामी की विज्ञप्ति निकाली गई। राजस्थान पंचायत राज नियमों की अवहेलना करते हुए 26 व्यक्तियों को डीएलसी मार्केट दर से कम दर पर भूखंड आवंटित कर पट्टे जारी कर दिए गए। इनमें से 4 लाभार्थी अनुसुइया (Anusuiya), गीता (Geeta), राम (Ram) और किरण (Kiran) इन चारों आरोपियों की पत्नियां थी।

23 साल बाद 30 में से 21 को दोषमुक्त

हालांकि इस प्रकरण में एसीबी (ACB) को शिकायत मिलने के बाद जांच हुई। इसमें विधायक मदन दिलावर सहित 30 आरोपियों के खिलाफ पद का दुरुपयोग, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के तहत न्यायालय में चार्ज शीट पेश की गई। इस मामले की ट्रायल के दौरान किरण (Kiran) और रामदयाल (Ramdayal) का निधन हो गया। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप कर दी गई। जबकि सात आरोपियों को दंडित किया गया है। वहीं इस मामले में 21 को संदेह के तहत दोषमुक्त कर दिया गया।

90 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय कोटा के न्यायाधीश प्रमोद मलिक (Pramod Malik) ने अटरू के सरपंच बृजमोहन सोनी (Brijmohan Soni), सचिव राजेंद्र कुमार (Rajendra Kumar), नाकेदार जितेंद्र कुमार (Jitendra Kumar) और कस्तूरचंद (Kasturchand) को 5-5 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 90 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इसी तरह से भूखंड लाभार्थी अनुसुइया (Anusuiya), गीता (Geeta) और रमा देवी (Rama Devi) को 3- 3 साल की सजा और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

Also Read : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल, 13 अप्रैल को होगा शिविर का आयोजन

Also Read : रामगंजमंडी में पहली बार पांच हजार क्विंटल गेहूं की आवक

Also Read : जन आधार के काम करने से नाराज आंगनबाड़ी कार्यकतार्ओं ने दिया कलेक्ट्रेट पर धरना

Also Read : कोटा में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक और साइकल को मारी टक्कर, दो की मौत

Connect With Us : Twitter, Facebook

SHARE
Bharat Mishra

Recent Posts

Rajya Sabha by-election: रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा भेजेगी बीजेपी, कल दाखिल करेंगे नामांकन

India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Rajya Sabha by-election: राज्यसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो…

1 month ago

Alwar News: हरियाणा से वापस अलवर जिले में पहुंचा टाइगर 2303, अब तक पांच लोगों को कर चुका है घायल

India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Alwar News: टाइगर 2303 अब हरियाणा से वापस अलवर जिले…

1 month ago

Bharatpur News: गर्भवती महिला को भूलवश ले गए आरबीएम अस्पताल, मौजूद नर्सिंगकर्मी ने की महिला की सहायता

India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Bharatpur News: भरतपुर के आरबीएम में महिला के अचानक प्रसव…

1 month ago

Bikaner News: देर रात गौ रक्षकों ने मुक्त करवाई सात गाय, पिकअप में ठूंस कर भरी थी गाय

India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Bikaner News: थाना इलाके के कानासर गांव में देर रात…

1 month ago

Sirohi News: घर पर अकेला पाकर वृद्ध विधवा महिला से दुष्कर्म और लूट, सात दिन बाद पुलिस को मिली सफलता

India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Sirohi News: आबूरोड रीको पुलिस ने सात दिन पूर्व वृद्ध विधवा…

1 month ago