Thursday, July 4, 2024
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राजस्थान हाई कोर्ट ने लैमिनेटेड पेपर कप और प्लेट पर लागए प्रतिबंध, दिए ये निर्देश

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India News(इंडिया न्यूज़ )Rajasthan: राजस्थान में हाईकोर्ट ने प्लास्टिक पेपर बैग और कप प्लेट पर बैन लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं इस अवलोकन के आधार पर, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्लास्टिक-लेपित पेपर कप, प्लेट और गिलास एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुएं हैं। न्यायालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) के एक नोटिस के निर्माताओं द्वारा एक चुनौती पर सुनवाई कर रहा था, जिसने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध के हिस्से के रूप में लैमिनेटेड पेपर कप बनाने वाले उद्योगों को बंद करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने दिए थे यह निर्देश

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने अगस्त 2021 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें जुलाई से पहचान की गई एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1, 2022। तदनुसार, अप्रैल और जुलाई 2022 में, आरएसपीसीबी ने याचिकाकर्ताओं के व्यवसायों को बंद करने के लिए नोटिस जारी किए।

न्यायालय ने किया एलान

न्यायालय ने आगे कहा कि आरएसपीसीबी ने याचिकाकर्ताओं को क्लोजर नोटिस जारी करते समय अपने अधिकार क्षेत्र में काम किया था। इसने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध “उचित प्रतिबंध” का गठन करता है।

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