Sunday, June 30, 2024
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Kota News: SI का बेटा करता था वन्य जीवों की तस्करी, वन विभाग की टीम ने किया गिरफ्तार

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India News Rajastahn (इंडिया न्यूज़), Kota News: कोटा प्रादेशिक वन विभाग की टीम और वन्य जीव विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बेचे जा रहे स्टार कछुआ और गगरौनी तोते के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड दिल्ली से सूचना मिलने के बाद की गई है। इस मामले में एक युवक को अवैध रूप से स्टार कछुआ और गगरौनी तोता रखने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कोटा संभाग के गागरोन में गगरौनी तोते की एक विशेष प्रजाति पाई जाती है, जो आकार में बड़ी होती है और किसी जैसी ही आवाज निकालती है।

12 कछुए और 4 गगरौनी तोते बरामद

वन विभाग कोटा के उप वन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि इस युवक से चार गगरौनी तोते और 12 स्टार कछुए बरामद किए गए हैं। चोपड़ा फार्म स्टेशन डडवाड़ा 1011 पर दबिश देकर शुभम गौतम पुत्र गोपाल गौतम को गिरफ्तार किया गया है। शुभम सोशल मीडिया के जरिए इन वन्यजीवों को अवैध रूप से ग्राहकों को बेचता था। सौदा तय होने के बाद जब पैसे मिल जाते थे तो वह बस के जरिए उन्हें खरीददार तक पहुंचाता था। इस मामले में आगे जानकारी देते हुए अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी शुभम ने जिन लोगों को वन्यजीव बेचे हैं, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

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‘संरक्षित वन्यजीवों में शामिल हैं तोता और कछुआ’

एक कार्यकर्ता ने वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। डीसीएफ श्रीवास्तव ने बताया कि ये सभी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 संशोधित अधिनियम 2023 की पहली और दूसरी अनुसूची के तहत संरक्षित वन्यजीव हैं। डीसीएफ श्रीवास्तव ने बताया कि इन्हें बरामद कर कब्जे में ले लिया गया है। उप वन संरक्षक वन्यजीव अनुराग भटनागर और प्रशिक्षण आईएफएस विवेक पांडे ने वन्यजीव और वन विभाग प्रादेशिक की टीम के साथ यह कार्रवाई की है।

सब इंस्पेक्टर हैं पिता

अवैध रूप से तोता और कछुआ बेचने वाले शुभम गौतम के पिता गोपाल गौतम पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। वर्तमान में बारां कोतवाली में पदस्थ है। शुभम के मोबाइल में कछुए व अन्य वन्यजीव बेचने के साक्ष्य मिले हैं। शुभम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संरक्षित वन्यजीवों को रखने व बेचने पर रोक है। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस मामले में 3 से 7 साल तक की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

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