India News(इंडिया न्यूज), RBI: भारत देश के टॉप 5 सरकारी बैंकों की लिस्ट में शामिल बैंक ऑफ़ बड़ोदा पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारी जुर्माना लगाया गया। BOB के साथ यह जुर्माना सिटी बैंक और ओवरसीज बैंक पर भी लगाया गया। इन तीनों बैंकों पर कुल मिलाकर 10.34 करोड रुपए का जुर्माना है। सबसे अधिक शर्माना सिटी बैंक और बैंक ऑफ़ बड़ोदा पर लगाया गया है।
आरबीआई द्वारा अपने रेगुलेटरी पावर्स का इस्तेमाल करके तीनों ही मांगों पर जर्मन लगाया गया। उनका कहना है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 26 ए द्वारा आरबीआई को तीनों बैंकों पर जुर्माना लगाने का अधिकार प्राप्त है।
आरबीआई ने सिटीबैंक पर सबसे ज्यादा 5 करोड़ काजल मन लगाना है। बैंक का यो जुर्माना डिपॉजिटर्स एजुकेशन तथा अवेयरनेस फंड स्कीम जुड़े नियमों को अनदेखा करने की वजह से लगाया गया है। इसके साथ छात्र बैंकिंग सर्विसेज को आउटसोर्स करने से जुड़े नियमों में भी बैंक द्वारा काफी लापरवाही बढ़ती गई।
बैंक ऑफ़ बरोदा जो कि सरकारी सेक्टर का बैंक, उस पर भी 4.34 करोड़ का जुर्माना लगाया।RBI द्वारा बैंक पर ये जुर्माना सेंट्रल डिपॉजिटरी तथा बाकि मामलों से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है।
वहीं सरकारी सेक्टर के एक और बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक पर कर्ज से जुड़े दिशानिर्देशों के पालन न करने के लिए एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
RBI द्वारा देश के सभी को-ऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, पेमेंट्स बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस बैंक रेग्यूलेट किए जाते है। इसलिए वह समय-समय पर बैंकों के कामकाज की समीक्षा करता रहता है. आरबीआई ये सुनिश्चित करता है कि बैंक के ग्राहकों के हित की सुरक्षा की जा सके।
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