होम / Law : पत्नी और गर्लफ्रेंड के कॉल रिकॉर्ड करने वाले सावधान, 2 साल की होगी सजा, जानें नियम

Law : पत्नी और गर्लफ्रेंड के कॉल रिकॉर्ड करने वाले सावधान, 2 साल की होगी सजा, जानें नियम

• LAST UPDATED : October 18, 2023
India News (इंडिया न्यूज़) Law : मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग करना नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट के अनुसार है पति या बॉयफ्रेंड अपनी प्रेमिका या पत्नी का कॉल रिकॉर्ड करना निजता के अधिकार का हनन है। साथ ही कॉल रिकॉर्डिंग को कोर्ट ने सबूत के तौर पर मानने से इनकार कर दिया है।
हाईकोर्ट ने दिया फैसला
एक केस की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग को नियमों का उल्लंघन बताया। साथ ही आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा पति या फिर ब्वॉयफ्रेंड अपने प्रेमिका या फिर पत्नी का कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते।  ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। साथ ही कॉल रिकॉर्डिंग को कोर्ट ने सबूत के तौर पर मानने से इनकार कर दिया है।

जानें क्या है IT Act -2000

बता दें कि IT Act -2000 की धारा 72 के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना इजाजत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर किसी पर्सनल बातचीत को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। साथ ही रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक नहीं कर सकता है। ऐसा करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
Also Read :
SHARE
ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

Anant Ambani: अनंत अंबानी को शगुन में 100 रुपए दे गईं अम्मा, वायरल वीडियो पर लोग ले रहे मजे
Bharat Bandh: भारत बंद के आह्वान को लेकर स्कूल और कोचिंग संस्थान में कल अवकाश घोषित, प्रशासन ने दिए ये आदेश
Rajya Sabha by-election: रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा भेजेगी बीजेपी, कल दाखिल करेंगे नामांकन
Alwar News: हरियाणा से वापस अलवर जिले में पहुंचा टाइगर 2303, अब तक पांच लोगों को कर चुका है घायल
Bharatpur News: गर्भवती महिला को भूलवश ले गए आरबीएम अस्पताल, मौजूद नर्सिंगकर्मी ने की महिला की सहायता
Bikaner News: देर रात गौ रक्षकों ने मुक्त करवाई सात गाय, पिकअप में ठूंस कर भरी थी गाय
Sirohi News: घर पर अकेला पाकर वृद्ध विधवा महिला से दुष्कर्म और लूट, सात दिन बाद पुलिस को मिली सफलता
Udaipur News: चाकूबाजी की घटना में मारे गए छात्र देवराज का आज अंतिम संस्कार, स्कूल-कॉलेजो की छुट्टी
ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox