India News (इंडिया न्यूज़) Importance Of mutation Of Property : अगर आपको लगता है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदकर तहसील में उसकी रजिस्ट्री (Property Registry) कर बेफिक्र हो गए है तो गलती कर रहे हैं। बता दें कि विक्रेता को पूरा पैसा देने और रजिस्ट्री कराने के बाद भी आप उस प्रॉपर्टी के पूरे मालिक नहीं बने हैं। यदि रजिस्ट्री के बाद प्रॉपर्टी की म्यूटेशन यानी दाखिल-खारिज नहीं कराया गया है। तो आपको भविष्य में सम्स्या हो सकती है।
भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार है 100 रुपये मूल्य से ज्यादा की किसी भी तरह की संपत्ति का अगर हस्तांतरण होता है तो यह लिखित में किया जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में करवाना जरुरी है। यह नियम पूरे देश में लागू है और इसे ही रजिस्ट्री कहते है। लेकिन, आपको यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि केवल रजिस्ट्री से ही आप जमीन, मकान या दुकान के मालिक नहीं बन जाते है। रजिस्ट्री कराने के बाद म्यूटेशन यानी दाखिल-खारिज कराना होता है।
बता दें कि रजिस्ट्री केवल ऑनरशिप के ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट है। रजिस्ट्री कराने के बाद आपको रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल-खारिज (Mutation) कराना होता है। फिर आप उस प्रॉपर्टी पूर्ण स्वामी बनते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी खरीदकर और पैस देने के बाद निश्चिंत न हो, दाखिल-खारिज जरुर कराएं।
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