India News(इंडिया न्यूज़), Firecrackers Ban: सुप्रीम कोर्ट में हुई पटाखों को बैन करने के मामले पर सुनवाई। उनका कहना है की उनके द्वारा पिछली बार दिए गए आदेश केवल दिल्ली तक सीमित नहीं थे। पटाखों को पूरे देश में बैन किया गया था। उन्होंने बताया की-
“हमने अपने पुराने आदेश में पटाखों पर पूर्ण रोक का मसला स्थानीय सरकार पर छोड़ा था, लेकिन हॉस्पिटल जैसी स्वास्थ्य के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर पटाखे न चलाने, पटाखे चलाने की समय सीमा तय करने के लिए कहा था। एनसीआर में आने वाले राजस्थान के इलाकों के लिए दिल्ली-एनसीआर वाले नियम लागू होंगे। यानी पटाखों पर रोक रहेगी।”
Supreme Court directs Rajasthan and others to follow its earlier order on the issue relating to firecrackers during festive season. SC directs Rajasthan to take steps to minimise air pollution, especially during the festival; remarks that it is everyone's duty to manage… pic.twitter.com/kgFlIppQX9
— ANI (@ANI) November 7, 2023
सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह टिप्पणी तब की गई जब वह दिल्ली-NCR के साथ-साथ देश भर के बाकि शहरों में बढ़ते प्रदूषण के मामलों की सुनवाई कर रहे थे। पंजाब में पराली जलाने के कारण, ऐसे ही देश के बाकी हिस्सों में कई कारणों से प्रदूषण के स्तर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अदालत द्वारा कहा गया की प्रदूषण रोकना केवल अदालत का काम नहीं। ये जिम्मेदारी हम सभी की है। खासतौर से सरकार इस मामले में सबसे ज्यादा जवाबदेही है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर कहा कि सरकार का काम है पराली जलाने पर रोक लगाना। सरकार पराली का जलना कैसे रोकेगी इसके बारे में वह नहीं जानते।
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