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2000 Rupee Note: कब तक कर सकते है 2,000 रुपये के नोट वापस, जाने जमा और एक्सचेंज करने की पूरी प्रक्रिया

• LAST UPDATED : May 20, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), RBI on 2000 Rupee Note: 2000 के नोट को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने  एक बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला RBI ने शुक्रवार यानी 19 मई को घोषित किया है। RBI अपनी घोषणा में कहा है कि 2,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2000 रुपये के नोट को ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत बंद करने का फैसला किया गया है। बता दें कि RBI 2,000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन के द्वारा वापस लेगी। हालांकि रिजर्व बैंक ने साफ-साफ कहा है कि 2000 रुपये के नोट अभी वैध रहेंगे और इन्हें आसानी से अन्य मूल्य के नोटों से एक्सचेंज कराया जा सकता है। इसके लिए तारीख भी तय कर दी गई है। 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन बने रहेंगे। यानी आप 2000 रुपये के नोट को किसी भी बैंक में जाकर 30 सितंबर तक बदल सकते है।

नवंबर 2016 में 2,000 रुपये के नोटों की हुई थी शुरुआत

आपको बता दें नवंबर 2016 में 2,000 रुपये के नोटों की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद था कि 500 और 1000 रुपये के नोटों को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था में करंसी की जरूरत को तेजी से पूरा किया जा सके। उस मकसद के पूरा होने और पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्य के नोटों की उपलब्धता के साथ 2018-19 में 2,000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। 2,000 रुपये मूल्य के ज्यादातर नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे।

इन नोटों का अनुमानित जीवन काल 4-5 साल ही था। यह भी देखा गया कि इस मूल्य के नोटों का आमतौर पर लेन-देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। जनता की करंसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक की ‘क्लीन नोट नीति’ के मुताबिक, यह निर्णय लिया गया है कि 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस ले लिया जाए।

जमा एंव एक्सचेंज करा करने की प्रक्रिया

  • देश के किसी भी बैंक के ब्रॉन्च से एक बार में 20,000 रुपये तक की सीमा तक के 2000 रुपये के नोट बदलाव सकता है। यानी बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है।
  • नोट बदलने की सुविधा निशुल्क होगी।
  • नोट बदलने की लिमिट एक बार में 20 हजार रुपये से अधिक के 2000 रुपये नोट नहीं बदले जाएंगे।
  • बैंकों में 2000 के नोट बदलने अलग स्पेशल विंडो होंगे, जहां आप आसानी से 2000 के नोट बदल पाएंगे।
  • समय सीमा पूरी होने के बाद इन्हें आरबीआई के माध्यम से बदला जा सकता है।
  • 30 सितंबर के बाद 2000 रुपये के नोट को बैंकों में एक्सचेंज/डिपॉजिट नहीं किया जा सकेगा।

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