इंडिया न्यूज़, जयपुर।
CBI Case in Jaipur : जयपुर, बरोड़ा राजस्थान ग्रामीण बैंक के तत्कालीन मैनेजर राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव (Rajendra Mohan Srivastava) को विशेष न्यायाधीश सीबीआई मामले ने एक साल के साधारण कारावास तथा पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। (CBI Case in Jaipur)
Also Read : Rajasthan Weather Update : इस साल अप्रैल से जून तक तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना
चीफ मैनेजर (विजिलेन्स) बरोड़ा राजस्थान ग्रामीण बैंक, मुख्यालय अजमेर की शिकायत पर सीबीआई ने 12 जनवरी 2015 को मामला दर्ज किया था कि राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव (Rajendra Mohan Srivastava) ने जिला सीकर जिले में महरोली राजस्थान ग्रामीण बैंक के प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए अपने पर आश्रित परिवार के सदस्यों के साथ पोर्ट (Port Blair) ब्लेयर की यात्रा के लिए तीन लाख रुपये का एलटीसी (LTC) एड़वांस लिया था। (CBI Case in Jaipur)
यात्रा की समाप्ति के बाद राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव (Rajendra Mohan Srivastava) ने एक मार्च 2011 से 28 फरवरी 2015 खंड के लिए एलटीसी (LTC) बिल प्रस्तुत किए। इसके साथ उसने रिटको ट्रेवल्स एण्ड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड (Ritco Travels and Tours Private Limited), सीकर की तरफ से जारी 3,40,480 रुपये के बीजक लगाए। ऐसा पता चला कि वास्तव में जेट एयरवेज (Jet Airways) ने हवाई टिकटों के 1,23,565 रुपये ही वसूल किए। अतः 2,16,915 रुपये का दावा धोखे से किया गया। जांच के बाद विशेष न्यायाधीश सीबीआई मामले, जयपुर की अदालत में 18 दिसंबर 15 को चार्ज शीट दर्ज की गई। दोषी के खिलाफ 25 सितंबर 2017 को आरोप तय किए गए। निचली अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। (CBI Case in Jaipur)
Also Read : Corona Update 03 April 2022 : राजस्थान में कोरोना के 15 नए मरीज, सक्रिय मरीज 163
Also Read : Fraud In the Name of Sending Abroad विदेश भेजने के नाम पर एजेंट ने ठगे 2.35 लाख रुपए