India News RJ ( इंडिया न्यूज ),Rajasthan News: जयपुर बम ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार द्वारा लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सीरियल बम ब्लास्ट के सभी आरोपियों पर अब सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सन 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में सभी आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से बरी होने के खिलाफ राजस्थान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सवीकार कर लिया है। एसएलपी स्वीकार करके सुप्रीम कोर्ट करेगा।
साल 2008 में जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट से संबंधित 4 महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) स्वीकार कर ली है। ये मामले जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एमएम सुंदरेश के समक्ष सूचीबद्ध कर पेश किए गए थे।
गौरतलब है कि इस मामले आरोपियों को बीते साल 29 मार्च 2023 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। इसके बाद भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया था। मौजूदा भजनलाल सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के विरुध्द सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल ने बताया कि बम ब्लास्ट के मुख्य अभियुक्तों शहबाज हुसैन और सैफुर्रहमान अंसारी के खिलाफ एसएलपी दाखिल की गई थी। साल 2008 में जयपुर में हुए बम धमाके में ये अभियुक्त मुख्य आरोपी थे। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा SLP लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे।
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