India News RJ ( इंडिया न्यूज ), RPS Rule Amendment: राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी को आयु सीमा में छूट का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब कार्मिक विभाग ने इस संबंध में खंडन जारी किया है। जिसके तहत राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट यथावत रहेगी। दरअसल, 18 जुलाई को डीओपी ने नियमों में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में विवाद बढ़ गया था।
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अब कार्मिक विभाग ने इस संबंध में कहा है कि डीओपी ने 13.11.1996 को आरपीएस नियम, 1954 के नियम 11 के उपनियम (1) में एक परंतुक जोड़कर पहली बार ओबीसी वर्ग को आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट प्रदान की थी। इसके बाद 25.05.2000 की अधिसूचना द्वारा इस परंतुक को हटा दिया गया। ओबीसी वर्ग को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट के लिए नियम 11(1) में नया परंतुक (xvii) जोड़ा गया। इसके बाद दिनांक 16.04.2021 को अधिसूचना जारी की गई तथा विविध सेवा नियमों में संशोधन के समान उक्त सेवा नियम, 1954 में नियम 11(1) के परन्तुक (iii) (क) में ओबीसी वर्ग के लिए बीसी का उल्लेख किया गया तथा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान जोड़ा गया।
लेकिन दिनांक 16.04.2021 को अधिसूचना जारी करते समय परन्तुक (xvii) का प्रावधान भूलवश यथावत रह गया, जिसके कारण ओबीसी वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान नियम 11(1) के परन्तुक (iii) तथा परन्तुक (xvii) दोनों में विद्यमान रहा। दिनांक 16.04.2021 से परन्तुक (xvii) को विलोपित करते हुए राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में संशोधन किया गया। विभिन्न सेवा नियमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा के संबंध में एक ही प्रावधान था, जो गलती से दो स्थानों पर प्रदान कर दिया गया था। संशोधन के बाद उसकी जगह ओबीसी वर्ग के लिए आयु सीमा का प्रावधान एक ही स्थान पर रह गया, अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान आज भी यथावत है।
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