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Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, आयुर्वेद नर्स-कंपाउंडर भर्ती के रिजल्ट लगाई रोक

• LAST UPDATED : July 14, 2024

India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Rajasthan High Court:  राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद नर्स एवं कंपाउंडर भर्ती परीक्षा-2023 के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी है। भर्ती परीक्षा के 730 पदों पर भर्ती होनी थी। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ को प्रोफेट पूजा शर्मा ने बताया था कि, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत तीन वर्षीय आयुष नर्सिंग एवं कंपाउंड चालक पाठ्यक्रम में वर्ष 2020 में प्रवेश लिया गया था।

क्या है मामला?

कोविड-19 महामारी के कारण पाठ्यक्रम में देरी हुई और एक वर्ष की देरी के कारण पाठ्यक्रम फरवरी 2023 के स्थान पर मई 2024 में पूरा हुआ। इसके कारण आयुष विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2023 को 730 रिक्तियों के लिए विज्ञापन जारी करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2024 की गणना के अनुसार आयुष विभाग ने पुराने मॉनिटर, 2023 मामलों में 281 रिक्तियां जोड़ी हैं, जो उचित है।

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