इंडिया न्यूज़, हनुमानगढ़।
POCSO Court : हनुमानगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख 20 हजार का जुर्माना लगाया है। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी (Vinod Dudi) ने बताया कि पीड़िता के पिता ने अप्रैल 2016 में रावतसर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी संदीप (Sandeep) उर्फ सेठी (Sethi) पुत्र रजीराम (Rajiram) निवासी 10 डीडब्ल्यूएम (DWM) रावतसर के खिलाफ पोक्सो न्यायालय में चालान पेश किया था। आज पोक्सो कोर्ट ने आरोपी संदीप को 10 साल की सजा सुनाते हुए 1 लाख 20 हजार का जुर्माना लगाया है। (POCSO Court)
कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी (IPC) की धारा 363 में 3 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना, धारा 366 में 7 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना, धारा 368 में 3 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना, धारा 384 में 3 साल की सजा और 5 हजार जुर्माना, धारा 450 में 3 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना, धारा 376 और पोक्सो एक्ट में 10 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। 16 गवाह और 49 दस्तावेज पेश किए पुलिस ने जांच के दौरान 16 गवाह और 49 दस्तावेज पेश किए थे, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी संदीप (Sandeep) को सजा सुनाई है। वहीं, इस मामले में आरोपी संदीप के दोस्तों को सबूतों के आभाव में कोर्ट ने बरी किया है। (POCSO Court)
रावतसर थाने में अप्रैल 2016 में पीड़िता के पिता ने अपनी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर उसके साथ हुए दुष्कर्म की पुष्टि की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। (POCSO Court)
Also Read : Corona Vaccination : 12 से 14 साल के 9 लाख से ज्यादा बच्चों को लगा कोरोनारोधी टीका