India News Rajasthan (इंडिया न्यूज) Rajasthan: खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लाभार्थियों को अब अपने मोबाइल फोन पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से गेहूं या राशन प्राप्त करना आसान नहीं होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने ओटीपी के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। अब ओटीपी को नियंत्रित कर प्रत्येक राशन डीलर को प्रतिदिन अधिकतम 3 ट्रांजेक्शन तक सीमित कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान नहीं मिलने की स्थिति में ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से गेहूं उपलब्ध कराने की सुविधा पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रत्येक राशन डीलर को अधिकतम सीमा तक सीमित कर दिया है। इसे नियंत्रित करते हुए प्रति दिन केवल 3 लेनदेन या ट्रांसेक्शन कर सकते हैं।
हर बार खाद्य पदार्थ मिलने के बीच कम से कम 30 मिनट का अंतराल होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर आशीष कुमार ने बताया कि उन्हें शिकायतें मिल रही थीं कि लोगों के फोन पर भेजे गए एक खास कोड का इस्तेमाल करके खाद्य पदार्थ देने में दिक्कतें आ रही थीं। कुछ स्टोर जो विशेष कार्यक्रम के तहत पंजीकृत लोगों को राशन देते हैं, वे सरकार से मिलने वाले गेहूं को जरूरतमंद लोगों को देने के बजाय बेच रहे हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए, सरकार ने फैसला किया है कि प्रत्येक स्टोर अपने फोन पर एक विशेष कोड का उपयोग करके प्रतिदिन केवल 3 लोगों को ही भोजन दे सकता है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रभारी आशीष कुमार ने बताया कि राज्य में कई लोगों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए फिंगरप्रिंट स्कैन करने वाली मशीन का उपयोग करने में परेशानी हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट घिस गए हैं। प्रत्येक लाभार्थी को एक खुराक देने के बाद इसे ओटीपी के माध्यम से दूसरे लाभार्थी को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों में अब आईरिस स्कैनर वाली वजन मशीनें भी लगाई गई हैं। यदि नहीं, तो ऐसे लाभार्थियों का आईरिस निर्धारण एक आईरिस स्कैनर का उपयोग करके एक स्केल के साथ किया जा सकता है।
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