हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव!

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बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बुधवार को स्वास्थ्य बीमा पर बुनियादी नीति जारी की। 

इसमें बताया गया है कि बीमा कंपनी को एक घंटे के भीतर धोखाधड़ी मुक्त उपचार की अनुमति देने पर निर्णय लेना होगा। 

इसे स्वास्थ्य बीमा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। 

यानी अब कैशलेस भुगतान के लिए भुगतान का सामना करने की जरूरत नहीं होगी।

 बल्कि अब अस्पताल से डिस्चार्ज अनुरोध प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर ही यह हो जाएगा।

 बीमा नियामक IRDAI द्वारा 29 मई 2024 को जारी सर्कुलर में यह जानकारी दी गई। 

इसके साथ ही किसी भी स्थिति में पॉलिसीधारक को अस्पताल से डिस्चार्ज होने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

 अगर तीन घंटे से अधिक की देरी होती है 

ऐसी स्थिति में अस्पताल द्वारा लिया गया कोई भी अतिरिक्त चार्ज वापस दे दिया जाएगा