इंडिया न्यूज़, जयपुर।
Liquor Store Allotment : प्रदेश में शराब की दुकान का बोली लगाकर आवंटन नहीं लेने वाले आवेदकों से सबक लेते हुए आबकारी विभाग ने इस साल नीलामी में दो नई शर्तें जोड़ी हैं। इनमें अब आवेदन के साथ ही धरोहर के रूप में दुकान की बेस प्राइस की दो प्रतिशत राशि जमा करानी होगी। सर्वाधिक बोली लगाने वाला ठेका लेने से इनकार करेगा तो राशि जब्त हो जाएगी। इसी तरह अब एक बार में 10 लाख से ज्यादा की बोली लगाने पर भी रोक लगा दी गई है। (Liquor Store Allotment)
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पिछले साल हनुमानगढ़ के खुइयां गांव की ऐसी ही एक बोली सुर्खियों में रही थी, जहां शराब की छोटी सी दुकान के लिए दो महिलाएं सुबह 11 से रात 2 बजे तक बोली लगाती रहीं। देवरानी-जेठानी किरण कंवर (Kiran Kanwar) और प्रियंका कंवर (Priyanka Kanwar) 72 लाख बेस प्राइस वाली दुकान लेना चाहती थीं। बोली शुरू हुई तो कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार 510 करोड़ 10 लाख 15 हजार रुपये पर किरण के नाम पर बोली रुकी। गांव सूरजनसर धानसिया की मूल निवासी किरण ने जबरासर दुकान के लिए भी 3.75 करोड़ की बोली लगाई थी। तब नियमानुसार बोलीदाता को तीन दिन में कुल रकम का एक प्रतिशत विभाग में जमा कराना होता था। किरण नौ मार्च तक बोली के रुपये जमा नहीं करा पाई। आखिरकार विभाग ने अमानत राशि जब्त कर उसे तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था। प्रदेश में लगातार दूसरे साल शराब दुकानों की नीलामी 22 मार्च से शुरू होगी। (Liquor Store Allotment)
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