India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Rajasthan News: राजस्थान के कोटा की एडीजे 1 कोर्ट ने गुरुवार (16 मई) को एक नाइजीरियाई व्यक्ति को बिना वीजा के भारत में रहने के जुर्म में साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। नाइजीरियाई को ट्रेन में सफर करते समय गिरफ्तार किया गया। नाइजीरियाई युवक अलवर में रह रहा था।
नाइजीरियाई शख्स हरिद्वार वलसाड ट्रेन में सफर कर रहा था। टीटी को देखकर शख्स ट्रेन में इधर-उधर छिपने लगा, लेकिन जब टीटी ने उसका टिकट चेक किया तो युवक के पास टिकट नहीं था, फिर उसके दस्तावेज भी चेक किए गए। जब उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो जीआरपी को इसकी सूचना दी गई। जीआरपी ने उससे पूछताछ की और नाइजीरियाई दूतावास से संपर्क किया तो पता चला कि वह बिना वीजा के भारत में घूम रहा था। इसके बाद जीआरपी ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
वहीं, एडीजे वन कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सलीम खान ने बताया कि बिना वीजा यात्रा करते हुए जीआरपी कोटा ने 20 जुलाई 2023 को हरिद्वार वलसाड ट्रेन से नाइजीरियन मंडे इनेक एग्वुओबा को गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया, हाईकोर्ट ने भी उसकी जमानत खारिज कर दी। सलीम खान ने बताया कि नाइजीरियन के पास भारत में रहने का वीजा नहीं था। नाइजीरियाई शख्स पिछले छह साल से अवैध रूप से भारत में रह रहा था। नाइजीरियन के खिलाफ विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की गई।
इस संबंध में जीआरपी कांस्टेबल महेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। इनेक एग्वुओबा 19 जून 2017 से भारत में रह रहा है। वह फलों का कारोबार करने के लिए छह माह के बिजनेस वीजा पर भारत आया था।
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