India News Rajasthan(इंडिया न्यूज़), Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को लेकर एक अहम फैसला लिया है। आपको बता दें कि आसाराम को आयुर्वेद इलाज के लिए पुणे भेजने से इनकार कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने फैसला लिया है कि आसाराम का इलाज स्थानीय आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में ही कराया जाए। साथ ही अपर महाधिवक्ता को इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए है।
इस मामले में 22 मार्च को अलग से सुनवाई होगी। इस मामले में जज दिनेश मेहता और विनीत माथुर ने पूरी सुनवाई की। याचिका में महाराष्ट्र के पुणे स्थित माधव बाग अस्पताल में इलाज कराने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि आसाराम ने याचिका दायर कर महाराष्ट्र के पुणे स्थित माधवबाग अस्पताल में आयुर्वेद इलाज की इजाजत मांगी थी। हाल ही में 1 मार्च को रेप मामले में जेल की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया था।
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दरअसल, आसाराम के नाम से मशहूर आसुमल हरपलानी को 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार सहित कई अपराधों के लिए जोधपुर की विशेष POCSO अदालत ने 2018 में दोषी ठहराया था। 2013 में 33 वर्षीय महिला से बलात्कार, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले में भी उन्हें 2023 में आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
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