India News ( इंडिया न्यूज ) Telecom Bill 2023: बुधवार को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 ध्वनिमत से पास कर दिया गया है। बता दें कि यह विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेने जा रहा है। इस बिल को राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी देश या व्यक्ति के टेलीकॉम सेवा से जुड़े उपकरणों को निलंबित या प्रतिबंधित करने का अधिकार होने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही इसमें इमरजेंसी के समय मोबाइल सेवाओं और नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी किया गया है। इसमें उपग्रह स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नीलानी मार्ग प्रदान करने का भी प्रावधान है।
बता दें कि इस बिल को मंगलवार के दिन सदन में पेश किया गया था। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में इस बिल का चर्चा और बहस करने के लिए रखा था। फिर काफी चर्चा के बाद बुधवार के दिन इस बिल को पास कर दिया गया। इसके बाद विपक्ष के अधिकांश सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हुए थे।
बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपना जवाब देते हुए कहा कि ये बिल जनता के हित के लिए है। साथ ही यह किसी भी इमरजेंसी में संदेशों के प्रसारण को रोकने और अवरोधन करने का प्रावधान करता है। उन्होंने आगे कहा कि यह नया बिल भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950 की जगह लेगा। इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 50 लाख का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इसमें उपभोक्ता को सिम कार्ड जारी करने से पहले बायोमेट्रिक की पहचान करना अनिवार्य रूप से कहा गया है।
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