India News (इंडिया न्यूज), Rajasthan News: शुक्रवार 15 दिसंबर को भाजपा नेता भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही दीया कुमारी ने राजस्थान की उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भाजपा नेता प्रेम चंद बैरवा ने राजस्थान के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन पद संभाले दोनों डिप्टी सीएमों को कुछ वक्त हुआ ही था कि उनके खिलाफ कोर्ट में पीआईएल दायर हो गई।
एक वकील जिसका नाम ओल प्रकाश सोलंकी है ने शनिवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण को चुनौती दी गई। उन्होंने दावा किया कि संविधान डिप्टी सीएम पद को मान्यता नहीं देता है।
एडवोकेट ओम प्रकाश सोलंकी ने कहा, “मैंने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है…संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का कोई जिक्र नहीं है, यह सिर्फ एक राजनीतिक पद है और यह असंवैधानिक है।”
#WATCH | Jaipur: Advocate Om Prakash Solanki says, "I have filed a public interest litigation against Rajasthan Dy CMs Diya Kumari and Prem Chand Bairwa…there is no mention of Dy CM posts in the constitution, this is just a political post and it is unconstitutional (16/12) pic.twitter.com/rV8pQ1xVAr
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) December 16, 2023
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