India News (इंडिया न्यूज़),Rajasthan Politics News: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दर्ज किए गए मानहानि मामले में अशोक गहलोत को अंतरिम राहत मिली है। बता दें कि कोर्ट ने इस मामले को 16 सितंबर तक बढाया है। मानहानि मामले में अशोक गहलोत को राउज़ एवेन्यू कोर्ट के लिंक जज विकास ढुल ने अंतरिम राहत दी है। अंतरिम राहत की 21 अगस्त की सुनवाई में राजस्थान सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। मानहानि मामले में अगली सुनवाई पर सीएम अशोक गहलोत ट्रायल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होंगे। आपको बता दें कि राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि मामले के ट्रायलर पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर 16 सितंबर की सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी।
आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत पर मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार यानी सात अगस्त को सुनवाई हुई। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, यह उसी मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया है। सोमवार यानी सात अगस्त को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा “इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।” सीएम अशोक गहलोत ने ना केवल गजेंद्र सिंह शेखावत बल्कि उनके पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
सीएम को स्वास्थ्य खराब होने के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में बुलाया गया। मानहानि केस में गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से सीएम पर आरोप लगाए गए हैं कि संजीवनी घोटाले में उनकी संलिप्त्ता कहीं नहीं है। इसके बावजूद सीएम गहलोत ने उनके और उनके परिवार के ऊपर सार्वजनिक मंचों पर आरोप लगाए हैं। गहलोत ने कहा “पूरे मामले में उनके परिवार की कहीं कोई संलिप्तता नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने याचिका में कहा है कि उनपर राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगाए गए हैं। जबकि संजीवनी घोटाले की चार्जशीट में कहीं भी उनका या उनके परिवार का नाम नहीं है।”
सोमवार यानी सात अगस्त को सुनवाई के दौरान सीएम गहलोत ने आरोपों को लेकर कोर्ट में अपनी बात रखी। बताया जा रहा है कि मामले में अभी CM अशोक गहलोत की ओर से कोई सबुत प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। गहलोत के पैरवीकार वकील ने कोर्ट से कहा “आगे की सुनवाई में वह आरोपों से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। बताया जा रहा है कि 21 अगस्त की सुनवाई के बाद ही जमानत प्रक्रिया शुरू हो पाएगी।”