इंडिया न्यूज़, जोधपुर।
Salman Khan Petition Again Got a new Date : सलमान खान (Salman Khan) न्यायाधीश डा.पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकलपीठ में याचिकाकर्ता सलमान खान (Salman Khan) की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक गौरव सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहा, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सुनवाई 21 मार्च को मुकर्रर की।
याची की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने पैरवी की। तब्बू (Tabu) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) उपस्थित रहे। याचिकाकर्ता व अन्य आरोपियों के खिलाफ 2 अक्टूबर, 1998 को दो काले हिरणों के शिकार का मामला दर्ज किया गया था, जिस पर फैसला सुनाते हुए 5 अप्रैल, 2018 को ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पांच साल की सजा सुनाई, जबकि सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे तथा दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया। (Salman Khan Petition Again Got a new Date)
पांच साल की सजा के खिलाफ याचिकाकर्ता ने जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर में अपील दायर की, जिसकी सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने 7 अप्रैल, 2018 को सजा निलंबित कर दी थी। इस मामले में सह आरोपियों को बरी करने के खिलाफ शिकार से व्यथित पूनमचंद ने जिला न्यायालय में अपील पेश की थी, जबकि राज्य सरकार ने सह आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट में लीव टू अपील (leave-to-Appeal) दायर की, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। राज्य सरकार की एक अन्य अपील सत्र न्यायालय में लंबित है, जो आम्र्स एक्ट प्रकरण में सलमान खान (Salman Khan) को बरी करने के खिलाफ पेश की गई थी। (Salman Khan Petition Again Got a new Date)