Rajasthan: राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के बाद अब बोर्ड, निगम, उपक्रम, यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर्स के लिए भी OPS स्कीम लागू कर दी है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय की पालना के संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है। जिसके तहत जिन संस्थाओं में पूर्व में विकल्प के आधार पर पेंशन योजना और CPF योजना लागू थी, उन संस्थाओं के रिटायर्ड कर्मचारियों को सीपीएफ की जगह पर पुरानी पेंशन योजना का पुनर्विकल्प देने के लिए ‘अशा टीप’ जारी की जा चुकी है। इस अशा टीप में कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड को कंट्रीब्यूटरीन प्रोविडेंट फंड पढ़ा जाने के आदेश जारी हुए हैं।
OPS लागू करने के लिए CM गहलोत ने दिए निर्देश
* अशा टीप की कंटीन्यूटी में राजकीय उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों, विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं के सेवानिवृत और सेवारत कार्मिकों पर जहां सीपीएफ या ईपीएफ लागू है, वहां पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
* राजकीय उपक्रमों के क्षेत्राधिकार में नहीं आने वाले संस्थाओं के लिये दिशा-निर्देश संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।
* विकल्प दे दिया है और स्वीकार कर लिया जाता है, तो उनकी एम्प्लॉयर अंशदान के रूप में कोई भी कटौती CPF/ EPF योजना के अन्तर्गत नहीं करेगी।
* सभी संस्थाओं में GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी।
* जिन संस्थाओं में पहले से ही GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू है और पेंशन निधि गठित है, उन्हें नई पेंशन निधि गठित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशन निधि राज्य सरकार के पीडी खाते में ही जमा हो। यदि पेंशन निधि राज्य सरकार के पीडी खाते के अलावा कहीं और जमा है, तो उसे राज्य सरकार के पीडी खाते में जमा किया जाएगा।