Jaipur: राइट टू हेल्थ बिल (Right to Health Bill) को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूरी दे दी है इसके साथ ही राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान किया गया है। राज्यपाल ने 15वीं विधानसभा के आठवें सत्र में 21 मार्च 2023 को पारित किया गया ‘राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022’ को अनुमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा इसी सत्र में विधानसभा में 20 मार्च 2023 को पारित किए गए ‘राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023’, ‘बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023’ और ‘राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापन और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक 2023’ को भी अनुमति प्रदान कर दी गई है।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने 15वीं राजस्थान विधानसभा के आठवें सत्र में 21 मार्च 2023 को पारित किया गया ‘राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023’ को केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित होने के कारण राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजा है। राज्यपाल ने बताया कि चूंकि विधानसभा की ओर से पारित इस विधेयक पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के उपबंध लागू होते हैं इसलिए इसे राष्ट्रपति को विचारार्थ प्रेषित किया गया है।
राज्यपाल ने आरटीएच के अलावा बजट सत्र में 20 मार्च को पारित ‘ राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023’, ‘ बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2023 ‘ और ‘ राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापन और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक 2023’ को भी मंजूरी दे दी है। नगर पालिका संशोधन विधेयक के मंजूर होने के बाद अब सरकार के पास ये अधिकार मिल गए है कि वे पालिका के किसी भी सदस्य को अपने स्तर पर पद से बर्खास्त कर सकती है।