जयपुर: (Chief Minister Chiranjeevi Accident Insurance) राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से प्रदेश के लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा का लाभ और सुविधाओं के बारे में आज हम आपको साझा करेंगे। इस बीमा योजना के तहत लोगों को क्या-क्या और कैसे मिलेगा इस बारे में सरकार की ओर से दुर्घटना बीमा योजना में 2023-24 के लिए प्रावधान जारी किए गए हैं।
आपको बता दें कि इसके अनुसार ऑपरेशन में डॉक्टर की गलती से या शराब या नशीली दवा पीने से या फिर सांप आदि के डंसने से मौत होती है तो इस केस में बीमा कवर नहीं मिलेगा। साथ ही अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान अगर मौत होती है तो भी बीमा कवर नहीं मिलेगा।
इसके अलावा एक परिवार में दो या दो से अधिक मौत होने की स्थिति में भी केवल दस लाख रुपये तक का ही हर्जाना मिलेगा। दावे का भुगतान 90 दिन में करने का नियम बनाया गया है। इसके अलावा चिरंजीवी कार्डधारक परिवार का जनाधार लिंक होने पर ही दुर्घटना बीमा क्लेम का भुगतान होगा।
राजस्थान में लागू इस योजना में राज्य सरकार की ओर से बीमा कवर की राशि पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। साथ ही एक व्यक्ति की मौत पर पांच लाख रुपये देय होंगे। दो या अधिक लोगों की मौत पर केवल 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा क्लेम मिलेगा। आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के नए प्रावधान क्या क्या है।
क्या अपंग होने पर मिलेगा बीमा कवर