Rajasthan: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में इस साल 31 जनवरी तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा हुई है। बता दें कि प्रदेश में 12 जिलों में नगरीय निकायों के कुल 14 सदस्यों के रिक्त पदों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई है। लेकिन जिला परिषद के 4 सदस्यों, पंचायत समिति के 24 सदस्यों, सरपंच के 48 पदों, उपसरपंच के 57 पदों और पंच के 471 पदों पर भी उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई है। नगरीय निकायों-पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों पर 7 मई को मतदान होंगे।
इसी प्रकार जिला परिषद् और पंचायत समिति सदस्यों के रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल 2023 को अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगी। वहीं 26 अप्रैल 2023 को सुबह 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी और 27 अप्रैल 2023 को दोपहर तीन बजे तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। 27 अप्रैल को ही नाम वापसी के बाद चुनाव चिह्नों का आवंटन होगा और कैंडिडेट्स की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 7 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं 9 मई को सुबह 9 बजे से मतगणना की जाएगी।
इसी प्रकार उपसरपंच चुनाव के लिए 8 मई को नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाएंगे। इसी दिन नामांकन पत्रों की समीक्षा और कैंडिडेट्स के नाम घोषित हो जाएंगे और चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। बता दें कि दोपहर 12.00 से 1.00 बजे तक मतदान होगा और फिर मतगणना कर परिणाम घोषणा कर दिया जाएगा। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सरपंच और पंचों के उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को जिला निर्वाचन अधिकारी लोक सूचना जारी करेंगे। 30 अप्रैल 2023 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे।