इंडिया न्यूज, जयपुर:
Rajasthan Public Examination Bill 2022 : राजस्थान में रीट लेवल-2 का पेपर लीक होने के बाद राजस्थान ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए विधानसभा में बिल लाने की बात कही थी। इस बिल से नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं में सजा का प्रावधान होगा। वहीं इसके साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस विधेयक में नकल, पेपर लीक के दोषी को तीन से 10 साल की सजा के साथ ही 10 करोड़ तक के जुमार्ने का भी प्रावधान है।
इस बिल को राजस्थान के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 को विधानसभा में पेश किया है। बता दें कि यह विधेयक 1992 के कानून की जगह लेगा। वहीं इस कानून के दायरे में हाईकोट, कर्मचारी चयन बोर्ड, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पुलिस भर्ती सहित राज्य में होने वाली अन्य सभी परीक्षाएं भी शामिल होंगी।
इस राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 में प्रावधान है कि नकल के दोषी को तीन साल सजा के साथ एक लाख जुमार्ना भी देना पड़ सकता है। वहीं जुमार्ना नहीं भरने पर नौ महीने की अतरिक्त सजा देने का प्रवाधान है। वहीं परीक्षार्थी या कोई अन्य किसी अनुचित साधन का उपयोग करता पाया जाता है तो पांच से दस साल की सजा के साथ एक लाख से 10 करोड़ का जुमार्ना भरने का प्रावधान है। जुमार्ना नहीं भरने पर दो साल की सजा और बढ़ा दी जाएगी। ()
वहीं बता दें कि नकल करना या कराने में साधनों का उपयोग, पेपर लीक या किसी गेजट का उपयोग करने को सरकार ने अपराध माना है। और इस तरह के मामलों में एडिशनल एसपी से ऊपर के अधिकारी जांच करेंगे। और इन मामलों की सुनवाई डीजे कोर्ट में की जाएगी। वहीं आरोपी की संपत्ति भी जरूरत पड़ने पर नीलाम या कुर्क कि जा सकती है। और इस तरह का कोई भी अपराध गैर जमानती होगा। (Rajasthan Public Examination Bill 2022)
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