होम / जयपुर की अदालत ने 14 साल की नाबालिग के अपहरण और रेप के दोषीयो को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सुनाई सजा

जयपुर की अदालत ने 14 साल की नाबालिग के अपहरण और रेप के दोषीयो को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सुनाई सजा

• LAST UPDATED : November 17, 2022

(जयपुर): राजस्थान के जयपुर की एक अदालत ने 14 साल की नाबालिग के अपहरण और रेप के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

पॉक्सो अदालत की विशेष न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने आरोपी विकास सैनी को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने बताया कि 2021 दिसम्बर में आरोपी ने मकान मालिक की 14 साल की बेटी का अपहरण कर लिया था.

लड़की के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई दर्ज

राकेश महर्षि ने बताया कि लड़की के परिजनों ने इस संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में पता चला की आरोपी व्यक्ति लड़की को दिल्ली ले गया जहां उसने एक होटल में दुष्कर्म किया.

आरोपी लड़की को कई जगह भी लेकर गया

राकेश महर्षि ने आगे बताया कि आरोपी उसके बाद लड़की लखनऊ, हरिद्वार, चंडीगढ़ और शिमला लेकर भी गया था. महर्षि ने बताया कि फोरेंसिक साक्ष्य और गवाहों के बयान से सैनी का अपराध सिद्ध होने पर अदालत ने उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा और आर्थिक दंड की सजा सुनाई.

 

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